Bns 2023 धारा ३१३ : चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३१३ :
चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड :
धारा : ३१३
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अभ्यासत: चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती – फिरती टोली का होना ।
दण्ड : सात वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई ऐसे व्यक्तीयों की टोली को होगा जो, अभ्यासत: चोरी या लूट करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों और वह टोली ठगों या डाकओं की न हो, वह कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सेकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।

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