Bns 2023 धारा ३१० : डकैती :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३१० :
डकैती :
धारा : ३१० (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : डकैती ।
दण्ड : आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
———
धारा : ३१० (३)
अपराध : डकैती में हत्या ।
दण्ड : मृत्यु, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष से कम की न हो कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
———
धारा : ३१० (४)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : डकैती करने के लिए तैयारी करना ।
दण्ड : दस वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
———
धारा : ३१० (५)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होना ।
दण्ड : ७ वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
———
धारा : ३१० (६)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त व्यक्तियों की टोली का होना ।
दण्ड : आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
———
१) जब कि पाँच या अधिक व्यक्ती संयुक्त (मिलकर) होकर लूट करते है या करने का प्रयत्न करने है या जहां कि वे व्यक्ती, जो संयुक्त होकर लूट करते है या लूट करने का प्रयत्न करते है, और वे व्यक्ती जो उपस्थित है,और ऐसे लूट के किए जाने में या ऐसे लूट किए जाने के प्रयत्न में मदद करते है, कुल मिलाकर पाँच या अधिक है, तब हर व्यक्ती जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है, या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है ।
२) जो कोई डकैती करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
३) यदि ऐसे पाँच या अधिक व्यक्तीयों में से, जो संयुक्त होकर डकैती कर रहै हो, कोई एक व्यक्ती इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तीयों में से हर व्यक्ती मृत्यु से या आजीवन कारावास, या कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की न हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
४) जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा, वह कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
५) जो कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तीयों में से एक होगा, वह कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
६) जो कोई ऐसे व्यक्तीयों की टोली का होगा, जो अभ्यासत: डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त हों, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।

Leave a Reply