भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ३०० :
धार्मिक जमाव में विघ्न करना :
धारा : ३००
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : धार्मिक उपासना में लगे हुए जमाव में विघ्न कारित करना ।
दण्ड : एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रुप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छया विघ्न कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।