Bns 2023 धारा २९३ : लोक न्यूसेंस (कंटक / उपताप / व्याधा) बंद करने के व्यादेश (आदेश) के पश्चात उसका चालू रखना :

भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २९३ :
लोक न्यूसेंस (कंटक / उपताप / व्याधा) बंद करने के व्यादेश (आदेश) के पश्चात उसका चालू रखना :
धारा : २९३
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखाना ।
दण्ड : छह मास के लिए सादा कारावास, या पांच हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जिसको किसी न्युसेंस (कंटक/उपताप/व्याधा) की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश (आदेश) प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट (आदेशित) किए जाने पर, किसी लोक न्यूसेंस (कंटक/उपताप/व्याधा) की पुनरावृत्ति करेगा, या उसे चालू रखेगा, वह सादा कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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