भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १९४ :
दंगा (झगडा /लडाई / कलह) :
धारा : १९४ (२)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : दंगा करना ।
दण्ड : एक मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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१) जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोकस्थान में लडकर लोक शांति में विघ्न डालते है, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते है ।
२) जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।