भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १८८ :
टकसाल (सिक्कों का ढलाई का स्थान) से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रुप से लेना :
धारा : १८८
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रुप से लेना ।
दण्ड : सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।