भारतीय न्याय संहिता २०२३
अध्याय ९ :
निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में :
धारा १६९ :
अभ्यर्थी (उम्मीदवार), निर्वाचन अधिकार परिभाषित :
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –
(a)क) अभ्यर्थी (उम्मीदवार) से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के रुप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ;
(b)ख) निर्वाचन अधिकार से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के रुप में खडे होने या खडे न होनें या अभ्यर्थना (उम्मीदवारी) से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।