भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १६७ :
कुछ (कतिपय) अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ती :
कोई व्यक्ती जो सेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४६), इंडियन नेवी एक्ट १९३४ (१९३४ का ३४)(अब नौसेना अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६२) देखिए), एयर फोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४५) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं है ।