भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १५७ :
उपेक्षा (लापरवाही) से लोकसेवक का राजकैदी या युद्धकैदी का निकल भागना सहन करना :
धारा : १५७
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : उपेक्षा से लोक सेवेक का राजकैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना ।
दण्ड : तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
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जो कोई लोकसेवक होते हुए किसी राजकैदी की अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा (लापरवाही) में ऐसे कैदी को किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है, निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।