भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १५३ :
भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना :
धारा : १५३
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना ।
दण्ड : आजीवन कारावास और जुर्माना, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय
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जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोडा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोडा जा सकेगा, या जर्माने से दण्डित किया जाएगा ।