भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १४१ :
विदेश से लडकी या लडके का आयात करना :
धारा : १४१
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विदेश से लडकी या लडके का आयात करना ।
दण्ड : दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
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जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लडकी या अठारह वर्ष से कम आयु की किसी लडके को, उसे किसी अन्य व्यक्ती से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए, भारत के बाहर के किसी देश से आयात करेगा, वह कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।