भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १३६ :
गंभीर प्रकोपन (उत्तेजना) मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग :
धारा : १३६
अपराध : गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
दण्ड : एक मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दानों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : वह व्यक्ती जिस पर हमला किया गया या जिस पर बल का प्रयोग किया गया था ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी व्यक्ती पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग उस व्यक्ती द्वारा किए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर करेगा, वह सादा कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण :
यह धारा उसी स्पष्टीकरण के अध्यधीन है जिसके अध्यधीन धारा १३१ है ।