भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १२ :
एकान्त परिरोध (कारावास/कैद) की अवधि :
एकान्त परिरोध (कारावास/कैद) के दण्डादेश के निष्पादन (अंमल) में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में चौदह दिन से अधिक न होगा, साथ ही ऐसे एकान्त परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकान्त परिरोध सात दिन से अधिक न होगा; साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे ।