भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १०४ :
आजीवन कारावास सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड :
धारा : १०४
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या ।
दण्ड : मृत्यु या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, जो उस व्यक्ती के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए होगा ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
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जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिससे उस व्यक्ती के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दण्डित किया जाएगा ।