भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ७ :
दण्डादिष्ट कारावास के (कतिपय (कुछ) मामलों में संपूर्ण कारावास) या उसका कोई भाग कठिन (सश्रम) या सादा हो सकेगा :
जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय है, ऐसे हर मामले में वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दण्डादेश देगा, कि दण्डादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा होगा ।