भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ६९ :
प्रवंचनापूर्ण साधनों (कपटपूर्ण साधनों) आदि से नियोजक द्वारा मैथुन :
धारा : ६९
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : प्रवंचनापूर्ण साधनों (कपटपूर्ण साधनों) आदि से नियोजक द्वारा मैथुन ।
दण्ड : कारावास जो १० वर्ष तक का हो सकेगा , और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।
———
जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या उसे पूरा करने के आशय के बिना, स्त्री से विवाह करने के वचन द्वारा और ऐसे मैथुन जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है उसके साथ मैथुन करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक का हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
स्पष्टीकरण :
प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रौन्नति, उत्प्रेरण या पहचान छिपाकर विवाह करने का मिथ्यावचन सम्मिलित है ।