भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा ५ :
दण्डादेश का लघुकरण :
समुचित सरकार, अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ की धारा ४७४ के अनुसार, किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार पद का अर्थ,-
(a) क) जिनमें दण्डादेश मृत्यु का दण्डादेश है, या जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है ऐसे विषय से, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है उन मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है; और
(b) ख) जिसके अन्दर अपराधी दण्डादिष्ट हुआ है, जहां कि दण्डादेश (चाहे मृत्यु का हो या नहीं) एसे विषय से , जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है, उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है ।