भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २८३ :
भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोय (प्लव) का प्रदर्शन :
धारा : २८३
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोये का प्रदर्शन ।
दण्ड : सात वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना जो दस हजार से कम का नहीं होगा ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
———
जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश , चिन्ह या बोय का प्रदर्शन इस आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा, कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौपरिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।