भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा २०५ :
कपटपर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोषाक पहनना या टोकन को धारण करना :
धारा : २०५
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना ।
दण्ड : तीन मास के लिए कारावास, या पांच हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई लोक सेवकों के किसी खास वर्ग का न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए, या इस ज्ञान से कि संभाव्य है कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवक के उस वर्ग का है, लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली पोशाक के सदृश्य पोशाक पहनेगा या टोकन से सद्ृश्य टोकण धारण करेगा, वह दोनों मे से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।