भारतीय न्याय संहिता २०२३
धारा १४९ :
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध (शस्त्र सामग्री) आदि संग्रह करना :
धारा : १४९
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना ।
दण्ड : आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास, और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय
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जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने, या युद्ध करने के तैयारी करने के आशय से पुरुष, आयुध या गोलाबारुद संग्रह करेगा, या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों कें से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।