भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १६४ :
स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिसाक्षी का अधिकार :
पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबंधों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखान होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे । ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा ।