भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १४२ :
साक्षियों का परीक्षण :
१) किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी ।
२) किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परिक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी ।
३) किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुन:परीक्षा कहलाएगी ।