भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १३१ :
अपराधों के करने के बारे में जानकारी :
कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकरी कहाँ से मिली और किसी भी राजस्व ऑफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहाँ से मिली ।
स्पष्टीकरण :
राजस्व ऑफिसर से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारबार में या के बारे में नियोजित ऑफिसर अभिप्रेत है ।