Bsa धारा १२९ : राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १२९ :
राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य :
कोइ भी व्यक्ती राज्य के किसी भी कार्यकलापों से संबंधित अप्रकाशित शासकिय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय सम्पृक्त विभाग के प्रमुख ऑफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित (रोकना / देने से बचाना) करेगा, जैसा करना वह ठिक समझे ।

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