Bsa धारा ११८ : दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ११८:
दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा :
जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है, जो भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा ८० में है ।

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