भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ९१ :
पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा :
न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात् पे नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टांपित और निष्पादित की गई थी ।