भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ९० :
इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा :
न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि प्रवर्तक द्वारा ऐसे प्रेषिती को किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक परिसेवक के माध्यम से अग्रेषित कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश, जिसे ऐसे संदेश का संबोधित किया जाना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरुप है, जो पारेषण के लिए उसके कम्प्यूटर में भरा गया था ; किन्तु न्यायालय, उस व्यक्ति के बारे में, जिसके द्वारा ऐसा संदेश भेजा गया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा ।