Bsa धारा ४८ : कतिपय (कुछ) मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य को सुसंगत न होना :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ४८ :
कतिपय (कुछ) मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य को सुसंगत न होना :
भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा ६४, धारा ६५, धारा ६६, धारा ६७, धारा ६८, धारा ६९, धारा ७०, धारा ७१, धारा ७४, धारा ७५, धारा ७६, धारा ७७ या धारा ७८ के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध के करने के प्रयत्न के लिए , जहाँ सम्मति का प्रश्न विवाद्य है, वहाँ पीडिता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा ।

Leave a Reply