भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५२७ :
विक्रय से संबद्ध लोक-सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना :
कोई लोक-सेवक, जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है, उस संपत्ति का न तो क्रय करगो और न उसके लिए बोली लगाएगा ।