भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५०८ :
गलत स्थान में कार्यवाही :
किसी दण्ड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुँचा गया था या वह दण्डादेश या आदेश पारित किया गया था, गलत सेशन खण्ड, जिला, उपखण्ड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुत: न्याय नहीं हो पाया है ।