भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४४९ :
सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना :
१) सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकता है या कोई मामला या अपील, जिसे उसने उसके हवाले किया हो, वापस मंगा सकता है ।
२) अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को, जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है, वापस मंगा सकता है ।
३) जहाँ सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन वापर मंगाता है या वापस लेता है वहाँ वह, यथास्थिति, या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकता है या उस अपील को स्वयं सुन सकता है या उसे विचारण या सुनवाई के लिए संहिता के उपबंधो के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकता है ।