भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ४१४ :
परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील :
कोई व्यक्ति –
एक) जिसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा १३६ के अधीन आदेश दिया गया है, अथवा
दो) जो धारा १४० के अधीन प्रतिभू स्वीकार करने से इन्कार करने या उसे अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है,
सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है :
परन्तु इस धारा की कोई बात उन व्यक्तियों को लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही सेशन न्यायाधीश के समक्ष धारा १४१ की उपधारा (२) या उपधारा (४) के उपबंधों के अनुसार रखी गई है ।