भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३६२ :
प्रक्रिया जब जाँच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चला है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए :
यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जाँच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उसे प्रतीत होता है, जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वार किया जाना चाहीए, तो वह उसे इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंधो के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और तब अध्याय १९ के उपबंध ऐसी सुपुर्दगी को लागू होगें ।