भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा २२४ :
ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है :
यदि परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट को किया जाता है जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो-
(a) क) यदि परिवाद लिखित है तो वह आपको समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए, उस भाव के पृष्ठांकन सहित लौटा देगा;
(b) ख) यदि परिवाद लिखित नहीं है तो वह परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निदेश देगा ।