भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १४९ :
जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग :
१) धारा १४८ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाए तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करा सकता है ।
२) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकडी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर-बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत् कार्यपालक मजिस्ट्रेट निदेश दे या जिन्हें जमाव को तितर-बितर करने या विधि के अनुसार दण्ड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे ।
३) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्येपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किन्तु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुँचाएगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है ।