भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा १२४ :
इस अध्याय का लागू होना :
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे संविदाकारी राज्य के सम्बन्ध में, जिसके साथ व्यतिकारी (पारस्पारिक / आपसी) व्यवस्था की गई है, इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएँ ।