भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ९२ :
हाजिरी का बंधपत्र या जमानतपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी :
जब कोई व्यक्ती, जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंधपत्र या जमानतपत्र द्वारा न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए आबद्ध है, हाजिर नहीं होता है तब उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह निदेश देते हुए वारण्ट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ती गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए ।