भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ८१ :
अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट :
१) जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारण्ट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अन्दर उस वारण्ट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा ।
२) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसको वह वारण्ट निर्दिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस से यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो वह ऐसे अधिकारी की ऐसे वारण्ट का निष्पादन करने में सहायता करेगा ।
३) जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह वारण्ट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है ।