भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ६५ :
निगमित निकायों, फर्मों और सोसायटियों पर समन की तामील :
१) किसी कंपनी या निगम पर समन की तामील कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में कंपनी या निगम के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रुप से वह पत्र पहुँचता ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा में कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और निगम से कंपनी अधिनियम २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अभिप्रेत है ।
२) किसी फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम पर समन की तामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, उस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रुप से वह पत्र पहुंचता ।