Bnss धारा ६३ : समन का प्ररुप (प्रकार) :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
अध्याय ६ :
हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ :
(A) क – समन :
धारा ६३ :
समन का प्ररुप (प्रकार) :
न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन,-
एक) लिखित रुप में और दो प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी; या
दो) किसी गूढलेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य प्ररुप में और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे ।

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