भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ५० :
आक्रामक आयुधों (हत्यार) का अभिग्रहण (जब्त) करने की शक्ति :
पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तारी करणे के तुरन्त पश्चात, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हों, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त (सौपना) करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है ।