भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
धारा ३१ :
जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी :
प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रुप से माँगता है –
(a) क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकडना या ुउसका निकल भागने से रोकना; अथवा
(b) ख) परिशान्ति भंग का निवारण या दमन; अथवा
(c) ग) किसी लोक-सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के प्रयत्न का निवारण ।