Ipc धारा ३९८ : घातक आयुध (शस्त्र) से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३९८ :
घातक आयुध (शस्त्र) से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न :
(See section 312 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न ।
दण्ड :सात वर्ष से कम ने होने वाला कठिन कारावास ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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यदी लूट या डकैती करने का प्रयत्न करते समय, अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा, तो वह कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम का नहीं होगी ।

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