भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३९७ :
मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती :
(See section 311 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती ।
दण्ड :सात वर्ष से कम ने होने वाला कठिन कारावास ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय ।
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यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ती को घोर उपहति कारित करेगा, या किसी व्यक्ती की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी ।
