Ipc धारा ३५९ : व्यपहरण ( व्यक्ती को ले भागना ) :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
व्यपहरण (व्यक्ती को ले भागना), अपहरण(भगाना), दासत्व और बलात्श्रम(जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम) के विषय में :
धारा ३५९ :
व्यपहरण ( व्यक्ती को ले भागना ) :
(See section 137 of BNS 2023)
व्यपहरण दो किस्म का होता है; १.(भारत) में व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण ।
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१. ब्रिटिश भारत शब्द अनुक्रमश: भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश १९४८, विधि अनुकूलन आदेश १९५० और १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किए गए है ।

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