भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा ३५४ ख :
१.(विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक :
(See section 76 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।
दण्ड :कम से कम तीन वर्ष तक का कारावास, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
——–
ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।)
——–
१. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम २०१३ (२०१३ का १३) धारा ७ द्वारा अन्त:स्थापित ।