Ipc धारा २७८ : वायुमण्डल (वातावरण) को स्वास्थ्य के लिए अपायकारक बनाना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २७८ :
वायुमण्डल (वातावरण) को स्वास्थ्य के लिए अपायकारक बनाना :
(See section 280 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना ।
दण्ड :पाँच सौ हजार रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल (वातावरण) को स्वेच्छया इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पडोस में निवास या कारोबार करते हों, या लोक मार्ग से आते जाते हो, अपायकारक बन जाए, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

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