भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २६६ :
खोटे बाट (वजन) या माप को कब्जे में रखना :
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए कब्जे में रखना ।
दण्ड :एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई तोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण या बाट (वजन) को, या लंबाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, १.(***) उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए इस आशय से कब्जे में रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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१. १९५३ के अधिनियम सं० ४२ की धारा ४ और अनुसूची ३ द्वारा और शब्द का लोप किया गया ।