भारतीय दण्ड संहिता १८६०
निजी (प्राइवेट) प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में :
धारा ९६ :
निजी (प्राइवेट) प्रतिरक्षा में की गई बाते या कार्य :
(See section 34 of BNS 2023)
जो निजी(प्राइवेट) प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है, वह बात या कार्य अपराध नहीं है ।