स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७४ :
संक्रमणकालीन उपबन्ध :
इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसके लिए इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं किया गया है, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने वाला सरकार का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन, उसी पद और उसी पदाभिधान से, जो वह ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व धारण कर रहा था, नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।
